भोपाल । राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश से भेजे गए हुक्का बार प्रतिबंध बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। जल्दी ही यह एक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। संभावना व्यक्त की जा रही है, कि इसी माह से यह एक्ट लागू हो जाएगा। मध्यप्रदेश के 200 से ज्यादा हुक्का बार इस बिल के लागू होने से बंद हो जाएंगे।

एक्ट बन जाने के बाद हुक्का बार की शिकायत मिलने पर सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी तुरंत हुक्का बार को बंद करा सकेंगे। सामान को जप्त कर सकेंगे।
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नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कम से कम 1 साल अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ 50000 से 1लाख रूपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। पहले इस तरह का कोई कानून नहीं होने से,हुक्का बार पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब सख्ती के साथ मध्यप्रदेश में हुक्का बार पर कार्यवाही हो सकेगी।