- अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 14 गवाहों की गवाही पूरी, 9 जून को होगी अगली सुनवाई


रामपुर। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में  बचाव पक्ष अब्दुल्ला आजम द्वारा दो गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। जिसमें आजम खान की बहन निखत अखलाक व बहनोई जमीर खान को गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आजम खान के साले की शादी का एक वीडियो पेश किया गया था, जिसमें गवाहों द्वारा अब्दुल्ला आजम की मौजूदगी की तस्दीक की जा रही है। अब तक कोर्ट में 14 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। 


बचाव पक्ष ने 28 गवाहों की सूची को कोर्ट के समक्ष पेश की थी, जिनमें से 3 गवाहों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 जून को होगी। वहीं आरपीएस प्रकरण में कोतवाली पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष लगभग 2 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा विवेचक द्वारा प्रेषित की गए आरोपपत्र का संज्ञान लिया गया और आरोप पत्र को न्यायालय में दाखिल किया।


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सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला जो एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रही है। सफाई साक्ष्य में नियत थी, बचाव पक्ष द्वारा दो गवाहों को परीक्षित कराया गया। डीडब्ल्यू 13 जमीर खान और डीडब्ल्यू 14 निखत अखलाक को परीक्षित कराया है और अग्रिम तिथि न्यायालय ने 9 जून 2023 नियत की है। पिछली तारीख को इन्होंने गवाह अब्दुल कलीम को पेश किया था। उसमें इन्होंने मोहम्मद आजम खान के साले की शादी का एक वीडियो पेश किया था और वही वीडियो उस दिन चला था, वह कैसेट इन्होंने  न्यायालय में दाखिल किया है। आजम खान की तरफ से 28 गवाहों की सूची न्यायालय में दी गई थी। खान 28 गवाहों को पेश करेंगे, जिसमें से 14 गवाह पेश कर दिए गए हैं 3 गवाहों को इन्होंने अनुमोचित कर दिया है और शेष गवाह अभी बच्चे हैं। अब गवाहों को 9 जून को बुलाया गया है।


आरपीएस पब्लिक स्कूल प्रकरण में कोतवाली पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के मामले में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 70/20 धारा 420 120 बी पंजीकृत थी। जिसमें पूर्व में विवेचक द्वारा आरोपपत्र ताजीन फातिमा और तौफीक अहमद के विरुद्ध दाखिल की गई थी। 173(8) में विवेचना विवेचक जारी की गई थी उस विवेचना के दौरान माननीय न्यायालय में पूरा आरोपपत्र विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया। 


जिसमें मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध 420 467 468 471 120 बी आईपीसी और ताजीन फातिमा और तौफीक अहमद के विरुद्ध 467 468 471 के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पूर्व में 420 और 120 बी में उन लोगों को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका था। न्यायालय ने विवेचक द्वारा प्रेषित किए गए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। 

 

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