- पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना तो कटेगा 500 रुपए का चालान
byBejod Ratna-
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नए प्रविधानों का पालन करवाने पुलिस अब करेगी सख्ती भोपाल । राजधानी में दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अब हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपए का चालान काट दिया जाएगा। यदि वाहन चालक ने भी हेलमेट नहीं लगाया है तो इसके 300 रुपये अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में देने होंगे। इस वर्ष मार्च में लागू किए गए अर्थदंड के नए प्रविधानों का पालन करवाने पुलिस अब सख्ती करने जा रही है।
पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पहले से है, पर पुलिस इसका पालन नहीं करवा रही थी। प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ने के बाद इसे कड़ाई से लागू करने की तैयारी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीटयूट (पीटीआरआई) की ओर से इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्त और बाकी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस पर सख्ती करने के लिए कहा जाएगा।
अर्थदंड के नए प्रविधान के अनुसार, यदि सिर्फ वाहन चालक ने हेलमेट नहीं लगाया तो 300 रुपये, वाहन चालक ने हेलमेट लगाया है पर पीछे बैठे व्यक्ति ने नहीं लगाया तो 500 रुपये और दोनों ने नहीं लगाया ता 800 रुपये चालान भरना होगा। तीन लोग सवार हैं और तीनों ने हेलेमेट नहीं लगाया है तो 1000 रुपये का चालान भरना होगा। इस बारे में पीटीआरआई एडीजी जी जनार्दन का कहना है
कि दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाला, दोनों हेलमेट लगाएं तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। सभी जिलों को पत्र लिखकर दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने पर अर्थदंड लगाने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।